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Punjab में 75 mg से अधिक प्रेगाबालिन कैप्सूल की बिक्री पर पूरी तरह बैन

Punjab में 75 mg से अधिक प्रेगाबालिन कैप्सूल की बिक्री पर पूरी तरह बैन

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवजोत कौर ने सिविल प्रोटेक्शन कोड की धारा 163 के तहत जारी किया आदेश

मानसा जिला प्रशासन ने नशे पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवजोत कौर ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड की धारा 163 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए 75 mg से अधिक प्रेगाबालिन वाले कैप्सूल की बिक्री पर जिले में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के अनुसार, अब कोई भी केमिस्ट बिना वैध डॉक्टर की पर्ची के यह दवा नहीं बेच सकेगा। पर्ची पर केमिस्ट की मुहर और दवा देने की तारीख दर्ज करना अनिवार्य होगा।

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बताया कि सिविल सर्जन मानसा की रिपोर्ट में सामने आया है कि 300 mg प्रेगाबालिन कैप्सूल का लोग गलत तरीके से नशे के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जिसे स्थानीय भाषा में ‘सिग्नेचर’ भी कहा जाता है। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार मरीजों को आम तौर पर उनकी स्थिति के अनुसार प्रतिदिन केवल 25–150 mg प्रेगाबालिन ही निर्धारित की जाती है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन ने जिले में 75 mg से अधिक डोज की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की अनुशंसा की थी, जिसे डीसी ने मान लिया। यह प्रतिबंध 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।