जिम मालिक और ट्रेनर ने नाबालिग लड़के से किया कुकर्म, कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल सख्त सजा

जालंधर के एक जिम मालिक और ट्रेनर को कोर्ट द्वारा 20 साल सख्त सजा का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने ये फैसला नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म कर उसकी वीडियो बनाने के आरोप में सुनाया है। पोक्सो एक्ट की स्पेशल जज माननीय अर्चान कंबोज ने करतारपुर के जिम मालिक गिरिश अग्रवाल और ट्रेनर हन्नी को 20-20 साल की सख्त सजा सुनाई है।

the gym owner and trainer were sentenced by the court

पूरा मामला

बता दें कि 2023 में जिम मालिक गिरिश अग्रवाल और उसका दोस्त ट्रेनर हन्नी मिलकर 16 वर्षीय नाबालिग लड़के को जालंधर के एक होटल में ले गए थे। इस दौरान दोनों ने नाबालिग लड़के को पहले तो नशीली दवाई पिलाई और फिर उसके साथ कुकर्म किया। यही नहीं इस पूरी घिनौनी हरकत का वीडियो भी बनाया गया।

जब इस घिनौनी हरकत की वीडियो वारयल हुई तो नाबालिग लड़के ने अपने माता-पिता को पूरी सच्चाई बताई। नाबालिग ने बताया कि कैसे जिम मालिक और ट्रेनर उसे एक होटल में ले गए और उसे नशीली दवाई पिलाकर उसके साथ गलत हरकत की। यही नहीं उसकी वीडियो बनाकर वायरल करने की भी धमकी दी गई। नाबालिग को धमकाया गया कि अगर उसने किसी को भी इसके बारे में बताया तो ये वीडियो वायरल कर दी जाएगी और उसे जान से मार दिया जाएगा।

कमिश्नरेट जालंधर के थाना नंबर 8 की पुलिस ने शिकायत मिलने पर जिम मालिक गिरिश अग्रवाल और उसके ट्रेनर हन्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस मामले की आज सुनवाई के दौरान जिम मालिक और ट्रेनर दोषी करार हुए, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को सख्त सजा का फैसला सुनाया है।