जालंधर में सख्ती: रेस्टोरेंट-क्लब रात 12 बजे बंद, शोर-शराबा और हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक

जालंधर।
शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जालंधर पुलिस ने सख्त आदेश जारी किए हैं। आदेशों के तहत सभी रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने की जगहों को रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करना अनिवार्य होगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि रात 11:30 बजे के बाद न तो कोई नया ऑर्डर लिया जाएगा और न ही किसी नए ग्राहक को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
शराब की दुकानों से जुड़े अहाते रात 12 बजे या लाइसेंस की शर्तों के अनुसार पूरी तरह बंद किए जाएंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
शोर-शराबे पर भी कड़ा नियंत्रण
पुलिस आदेशों के अनुसार सभी संस्थानों को 10 डी.बी. (ए) ध्वनि मानकों का पालन करना होगा।
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डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा, गायक आदि रात 10 बजे के बाद बंद किए जाएंगे या उनकी आवाज निर्धारित सीमा में रखनी होगी।
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रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या परिसर के अंदर की आवाज चारदीवारी से बाहर सुनाई नहीं देनी चाहिए।
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म्यूजिक सिस्टम लगे वाहनों में यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन के बाहर संगीत की आवाज न आए।
हथियारों के प्रदर्शन और आपत्तिजनक गानों पर प्रतिबंध
एक अन्य आदेश के तहत सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों, विवाह-शादियों, पार्टियों, मैरिज पैलेसों, होटलों और अन्य समारोहों में हथियार लेकर जाने और उनका प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
इसके साथ ही:
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हथियारों को बढ़ावा देने वाले
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हिंसा या लड़ाई-झगड़े की प्रशंसा करने वाले गाने
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हथियारों के साथ फोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया (फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम आदि) पर अपलोड करने पर भी पूरी तरह रोक रहेगी।
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किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरा भाषण देने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
पटाखों जैसी आवाज वाले साइलेंसर पर बैन
पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर में तकनीकी बदलाव कर पटाखों जैसी आवाज निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
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कोई दुकानदार ऑटो कंपनी के मानकों के खिलाफ बने साइलेंसर नहीं बेचेगा
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कोई मैकेनिक साइलेंसर में गैरकानूनी बदलाव नहीं करेगा
पुलिस ने साफ किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।