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पंजाब सरकार द्वारा सहकारी हाउसिंग सोसाइटियों के गैर-मूल अलॉटीज के लिए समयबद्ध रियायती स्टांप ड्यूटी की घोषणा

पंजाब सरकार द्वारा सहकारी हाउसिंग सोसाइटियों के गैर-मूल अलॉटीज के लिए समयबद्ध रियायती स्टांप ड्यूटी की घोषणा

उप रजिस्ट्रार, सहकारी सभाएं, जालंधर ने लाभार्थियों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की

जालंधर, 20 जनवरी: सहकारी हाउसिंग सोसाइटियों के गैर-मूल अलॉटीयो की बकाया रजिस्ट्रेशन को सरल बनाने और आम लोगों को राहत देने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने ऐसी सोसाइटियों के गैर-मूल अलॉटीयो के लिए समयबद्ध रियायती स्टांप ड्यूटी की घोषणा की है।

उप रजिस्ट्रार, सहकारी सभाएं, जालंधर गुरविंदरजीत सिंह ने इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा 12 जनवरी 2026 से सीमित समय के लिए सहकारी हाउसिंग सोसाइटियों में गैर-मूल अलॉटीज/ट्रांसफरीज के लिए रियायती स्टांप ड्यूटी दरें अधिसूचित की गई है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना के अनुसार यह रियायत कंसिडरेशन राशि या कलेक्टर रेट (जो भी अधिक हो) के आधार पर रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किए जाने वाले दस्तावेजों पर लागू होगी।

उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2026 तक होने वाली रजिस्ट्रेशनों पर स्टांप ड्यूटी की दर केवल 1% होगी। 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक यह दर 2% और 1 मार्च से 31 मार्च 2026 तक 3% होगी। उन्होंने आगे बताया कि 31 मार्च 2026 के बाद स्टांप ड्यूटी की सामान्य दरें लागू हो जाएंगी।

उप रजिस्ट्रार ने यह भी बताया कि रियायत की अवधि के दौरान रजिस्ट्रेशन फीस 1% (2 लाख तक) रहेगी और एस.आई.सी./पी.आई.डी.बी./एस.आई.डी.एफ. चार्ज माफ रहेंगे।

उन्होंने कहा कि इस सुविधा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उनके दफ्तर में संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने लाभार्थियों से इस स्कीम का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील भी की।