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प्रीगेबलिन कैप्सूल बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीदने/बेचने पर प्रतिबंध

प्रीगेबलिन कैप्सूल बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीदने/बेचने पर प्रतिबंध

बिना लाइसेंस रखने, मंजूरशुदा मात्रा से अधिक रखने/बेचने पर भी रोक

 

जालंधर, 25 जनवरी: पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अधीन प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की हद के अंदर आने वाले इलाके में प्रीगेबलिन कैप्सूल (Pregabalin Capsules) बिना लाइसेंस रखने, मंजूरशुदा मात्रा से अधिक रखने/बेचने, बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीदने/बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

 

यह आदेश 26.01.2026 से 25.03.2026 तक लागू रहेगा।