FIR में नाम आने के बाद लुधियाना जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सस्पेंड, चंडीगढ़ मुख्यालय में रहेंगे तैनात
लुधियाना: पंजाब सरकार के जेल विभाग ने आपराधिक मामले में नाम सामने आने के बाद लुधियाना जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट बलवीर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में जेल विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी भावना गर्ग, आईएएस की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
विभागीय आदेश में पुलिस थाना डिवीजन नंबर-7, लुधियाना में दर्ज FIR नंबर 227 का हवाला दिया गया है। आदेश के मुताबिक, जांच के दौरान उक्त एफआईआर में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट बलवीर सिंह का नाम सामने आया, जिसके चलते विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का निर्णय लिया।
चंडीगढ़ मुख्यालय में देनी होगी हाजिरी
निलंबन अवधि के दौरान बलवीर सिंह को जेल विभाग के चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय में तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वह सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
अब इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि FIR नंबर 227 में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट बलवीर सिंह के खिलाफ किस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं और जांच में उनकी क्या भूमिका सामने आई है। हालांकि, केवल एफआईआर में नाम आने का अर्थ अपराध सिद्ध होना नहीं है। आरोपों की वास्तविक स्थिति पुलिस जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया से स्पष्ट होगी।
फिलहाल जेल विभाग की ओर से निलंबन का आदेश जारी होने के बाद यह मामला चर्चा में है। अब पुलिस जांच में सामने आने वाले तथ्यों और संबंधित अधिकारी की ओर से दिए जाने वाले स्पष्टीकरण पर सबकी नजर रहेगी।