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पंजाब में 25 जून से शुरू होगा विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान, 2.14 करोड़ मतदाताओं का होगा सत्यापन

25 Jun 2026 | 9 Views

पंजाब में 25 जून से शुरू होगा विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान, 2.14 करोड़ मतदाताओं का होगा सत्यापन

पंजाब में 25 जून से शुरू होगा विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान, 2.14 करोड़ मतदाताओं का होगा सत्यापन

पंजाब में मतदाता सूची को अधिक सटीक, शुद्ध और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से 25 जून से विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) अभियान शुरू किया जाएगा। एक माह तक चलने वाले इस अभियान के तहत राज्यभर में 24,453 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। यह प्रक्रिया 24 जुलाई 2026 तक चलेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बुधवार को पंजाब भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई जाएगी।

2.14 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचेगा चुनावी अमला

मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार राज्य के 24,453 बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे, उनका सत्यापन करेंगे तथा उन्हें वापस एकत्र करेंगे। इस दौरान पंजाब के लगभग 2 करोड़ 14 लाख 61 हजार मतदाताओं के विवरण को अद्यतन किया जाएगा। साथ ही मतदान केंद्रों के युक्तिकरण (रैशनलाइजेशन) का कार्य भी 24 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3 अगस्त को जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची

पुनरीक्षण अभियान पूरा होने के बाद 3 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद मतदाता नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन से संबंधित दावे और आपत्तियां 2 सितंबर तक दर्ज करवा सकेंगे। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा 28 सितंबर तक किया जाएगा तथा 1 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी।

86 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी

चुनाव विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 86.02 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग पूरी की जा चुकी है। जिन मतदाताओं का सत्यापन या मैपिंग अभी बाकी है, उनकी सूची सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है। निर्वाचन आयोग ने सभी दलों से अभियान को सफल बनाने में सहयोग देने की अपील की है।

इस प्रकार होगी सत्यापन प्रक्रिया

अधिकारियों ने बताया कि स्वयं के आधार पर सत्यापित होने वाले मतदाताओं के लिए अलग श्रेणी निर्धारित की गई है, जबकि माता-पिता अथवा दादा-दादी के रिकॉर्ड के आधार पर सत्यापन कराने वालों के लिए अलग कॉलम रखा गया है। फॉर्म भरते समय मतदाता को यह घोषणा भी देनी होगी कि उसने भारत के अलावा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण नहीं की है और उसका नाम किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

इसके बाद फॉर्म को स्कैन कर डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा। यदि किसी घर पर संबंधित व्यक्ति नहीं मिलता या मकान बंद मिलता है तो बीएलओ वहां फॉर्म छोड़ेंगे और एक सूचना स्टीकर चिपकाएंगे। इस स्टीकर पर बीएलओ की यात्रा का विवरण तथा दोबारा और तीसरी बार आने की संभावित तिथि दर्ज होगी, ताकि मतदाता समय रहते अपना फॉर्म जमा कर सकें।

सर्वदलीय बैठक में विभिन्न दलों के प्रतिनिधि रहे मौजूद

इस संबंध में आयोजित बैठक में अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी अमनदीप गर्ग तथा संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी नवनीत कौर बल्ल सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

चुनाव आयोग का मानना है कि इस व्यापक पुनरीक्षण अभियान से मतदाता सूची अधिक शुद्ध, सटीक और अद्यतन बनेगी, जिससे आगामी चुनावों में पात्र मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रभावी और सुगम उपयोग करने में सहायता मिलेगी।

Published on: 25 Jun 2026

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