सतिगुरु कबीर महाराज जी के प्रकाश उत्सव के मद्देनजर अंडे, मीट और शराब की बिक्री पर पाबंदी
जालंधर, 24 जून:
सतिगुरु कबीर महाराज जी के प्रकाश उत्सव और इस संबंध में विभिन्न संगठनों द्वारा निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के मद्देनजर अमन-कानून की स्थिति बनाए रखने तथा लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर द्वारा अंडे, मीट और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गयी है।
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 तथा पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 की धारा 54 और पंजाब लाइसेंस नियमावली 1956 के नियम 9 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 27 जून 2026 को सतिगुरु कबीर महाराज जी के मंदिर के निकट (जहां से शोभा यात्राएं शुरू होंगी) और शोभा यात्रा के मार्ग के आसपास तथा 29 जून 2026 को सतिगुरु कबीर महाराज जी के मंदिर (धार्मिक स्थल) के आसपास अंडे, मीट और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है।