जालंधर, 30 मार्च : अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिला जालंधर (देहाती) में शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक कॉम्बाइनों से गेहूं काटने पर पाबंदी लगा दी है।
आदेश में यह भी साफ कहा गया है कि गेहूं की कटाई केवल उन्हीं हार्वेस्टर कॉम्बाइनों से की जा सके, जिनके पास बी.आई.एस. का प्रमाण-पत्र हो।
यह आदेश 29.05.2026 तक लागू रहेगा।