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प्रीगेबालिन और गैबापेंटिन कैप्सूल तथा एनाफोर्टन इंजेक्शन बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीदने/बेचने पर पाबंदी

01 Oct 2026 | 20 Views

प्रीगेबालिन और गैबापेंटिन कैप्सूल तथा एनाफोर्टन इंजेक्शन बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीदने/बेचने पर पाबंदी

प्रीगेबालिन और गैबापेंटिन कैप्सूल तथा एनाफोर्टन इंजेक्शन बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीदने/बेचने पर पाबंदी

 

बिना लाइसेंस रखने, मंजूरशुदा मात्रा से अधिक रखने/बेचने पर भी रोक  

 

जालंधर, 28 सितंबर : पुलिस कमिश्नर जालंधर सतिंदर सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा के अंदर आने वाले इलाके में प्रीगेबालिन कैप्सूल (Pregabalin Capsules), गैबापेंटिन कैप्सूल (Gabapentin Capsule) और एनाफोर्टन इंजेक्शन (Anafortan Injection) बिना लाइसेंस रखने, मंजूरशुदा मात्रा से अधिक रखने/बेचने, बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीदने/बेचने पर पाबंदी लगाई गई है।  

 

यह आदेश 25.11.2026 तक लागू रहेगा।

 

Published on: 01 Oct 2026

Global Admin
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