पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव: 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी बदली, फीस का नया स्ट्रक्चर लागू
नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय (MEA) ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव की जानकारी दी है। पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 को 15 सितंबर 2026 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के बाद लागू कर दिया गया है। संशोधित नियमों में खास तौर पर नाबालिगों के पासपोर्ट की वैधता और विभिन्न पासपोर्ट सेवाओं की फीस से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता बदली
संशोधित नियमों के अनुसार, 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता पांच साल या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक होगी—जो भी पहले हो।
इस बदलाव का मतलब है कि बच्चे की उम्र के आधार पर पासपोर्ट की वास्तविक वैधता अवधि अलग-अलग हो सकती है। अभिभावकों को पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय इस प्रावधान का ध्यान रखना होगा।
पासपोर्ट की फीस का नया स्ट्रक्चर
पासपोर्ट से संबंधित अलग-अलग सेवाओं के लिए फीस पासपोर्ट नियम, 1980 की अनुसूची-IV में निर्धारित दरों के अनुसार ली जाएगी। फीस में संशोधन 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो चुका है।
पासपोर्ट सेवा पोर्टल के अनुसार सामान्य श्रेणी में:
- 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट: ₹2,500
- 60 पेज का सामान्य पासपोर्ट: ₹3,500
- नाबालिग के लिए 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट: ₹1,750
- नाबालिग के लिए तत्काल अतिरिक्त शुल्क: ₹2,500
- पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC): ₹750
वहीं वयस्कों के लिए तत्काल सेवा में ₹2,500 का अतिरिक्त शुल्क निर्धारित है। इसके चलते 36 पेज वाले पासपोर्ट की तत्काल श्रेणी में कुल फीस ₹5,000 और 60 पेज वाले पासपोर्ट की कुल फीस ₹6,000 हो जाती है।
बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को 10 प्रतिशत छूट
सरकार ने 8 वर्ष तक की उम्र के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की नई पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए बेसिक पासपोर्ट फीस पर 10 प्रतिशत की छूट जारी रखी है। हालांकि, उपलब्ध फीस जानकारी के अनुसार यह छूट पासपोर्ट दोबारा जारी (Re-issue) कराने वाली एप्लीकेशन पर लागू नहीं होती।
आवेदकों के लिए जरूरी बात
पासपोर्ट के लिए आवेदन करने से पहले आवेदकों को पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर लागू फीस, पासपोर्ट की श्रेणी और तत्काल सेवा से जुड़े शुल्क की जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए, क्योंकि सेवा और आवेदन की स्थिति के अनुसार देय राशि अलग हो सकती है।