वोटर आईडी न होने पर भी डाला जा सकेगा वोट, 15 वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों को मंजूरी
जालंधर, 24 मई: डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी वरजीत वालिया ने जानकारी दी कि नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के लिए 26 मई 2026 को मतदान कराया जाएगा। मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य चुनाव आयोग, पंजाब ने वोटर फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) के अलावा 15 अन्य वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों को भी मान्यता दी है।
जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं के पास वोटर फोटो पहचान पत्र नहीं है, लेकिन उनका नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज है, वे वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
मान्य पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड या नीला कार्ड, फोटोयुक्त हथियार लाइसेंस, फोटो वाली पेंशन दस्तावेज, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसद और विधायकों के आधिकारिक पहचान पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड, केंद्र या राज्य सरकार, पीएसयू और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र तथा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा जारी छात्र पहचान पत्र शामिल हैं।
वरजीत वालिया ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी जरूरी प्रबंध किए गए हैं।
उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे बिना किसी डर, भय या लालच के अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
उल्लेखनीय है कि जिले की 5 नगर परिषदों — आदमपुर, करतारपुर, नकोदर, नूरमहल और फिल्लौर तथा 2 नगर पंचायतों — महितपुर और लोहियां खास के कुल 99 वार्डों के लिए 26 मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना 29 मई 2026 को की जाएगी।