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अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा 17 जुलाई को जिला जालंधर ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित

16 Jul 2026 | 69 Views

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा 17 जुलाई को जिला जालंधर ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा 17 जुलाई को जिला जालंधर ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित

 

जालंधर, 15 जुलाई: अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री, भारत जी के दौरे के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर 17 जुलाई 2026 को जिला जालंधर में ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित किया गया है।

 

आदेशों के अनुसार जिला जालंधर की सीमा के अंदर किसी भी प्रकार का सिविल रिमोट/पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम/ड्रोन/हेलीकॉप्टर (सिवाय माननीय प्रधानमंत्री, भारत जी के वी.वी.आई.पी. हेलीकॉप्टर/जहाज) आदि उड़ाने पर पाबंदी रहेगी।

 

यह आदेश 17.07.2026 को दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक लागू रहेंगे।

 

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Published on: 16 Jul 2026

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