पंजाब में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज होगी जारी, ऐसे चेक करें अपना नाम
चंडीगढ़। चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत पंजाब में वोटर सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। इसके तहत 13 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। विधानसभा चुनावों से पहले चल रही इस प्रक्रिया में लाखों मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच की गई है और बड़ी संख्या में गड़बड़ियां सामने आई हैं।
चुनाव विभाग के आंकड़ों के अनुसार लगभग 9.5 लाख ऐसे मतदाता चिन्हित किए गए हैं जो स्थायी रूप से पंजाब से बाहर जा चुके हैं। इसके अलावा करीब 5.75 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 1.20 लाख नाम डुप्लीकेट पाए गए हैं। वहीं करीब 4.12 लाख मतदाताओं का कोई पता नहीं चल सका है। हालांकि जिन लोगों का नाम अंतिम सूची से पहले छूट गया हो या किसी कारणवश सूची में शामिल न हो, वे दावा या आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।
मतदाता अपना नाम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ‘सर्च इन इलेक्टोरल रोल’ विकल्प का चयन करना होगा। वहां नाम, पिता या पति का नाम, आयु, जिला और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी भरकर अथवा वोटर आईडी नंबर के माध्यम से खोज की जा सकती है। मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी और कैप्चा भरने के बाद मतदाता अपनी जानकारी देख सकते हैं तथा वोटर सूचना पर्ची भी डाउनलोड कर सकते हैं।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पीडीएफ भी डाउनलोड की जा सकती है। इसके लिए राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र का चयन करने के बाद संबंधित मतदान केंद्र की सूची डाउनलोड करनी होगी। इसके अलावा मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास उपलब्ध हार्ड कॉपी में भी अपना नाम देख सकते हैं।
यदि किसी पात्र नागरिक का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है तो वह फार्म-6 भरकर नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। यह आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। आवेदन के बाद बीएलओ द्वारा सत्यापन किया जाएगा और दस्तावेज सही पाए जाने पर नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है। दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अवधि 13 अगस्त से 12 सितंबर तक निर्धारित की गई है।
पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं को भी फार्म-6 भरना होगा। इसके लिए नाम, जन्मतिथि, वर्तमान पता तथा अन्य आवश्यक जानकारियां देनी होंगी। आवेदन के साथ जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं या 12वीं का प्रमाण पत्र अथवा पासपोर्ट जैसे आयु संबंधी दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं। वहीं निवास प्रमाण के लिए बैंक या डाकघर पासबुक, बिजली, पानी या गैस बिल, आधार कार्ड तथा पासपोर्ट मान्य होंगे। पासपोर्ट आकार का फोटो भी आवेदन के साथ देना होगा।
मतदाता अपने फॉर्म और दस्तावेज संबंधित बीएलओ, चुनाव शाखा, एसडीएम कार्यालय, ईआरओ या एईआरओ कार्यालय में जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन जमा करते समय रसीद अवश्य प्राप्त करनी चाहिए ताकि भविष्य में आवेदन की स्थिति का पता लगाया जा सके।